संवाददाता मोहम्मद अजहर
गाजियाबाद। महात्मा गाँधी सभागार कलक्ट्रेट गाजियाबाद में जिलाधिकारी श्री इन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार श्री विवेक मिश्र अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) महोदय की अध्यक्षता में उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा घरेलू या कृषि उपयोग के लिये कूप रजिस्टरिकरण / अनापत्ति प्रमाण-पत्र एन०ओ०सी० नवीनीकरण के लिये निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त 28 आवेदनों के निस्तारण हेतु नामित सदस्यों के साथ बैठक आहुत हुई।बैठक में चार अजेण्डा बिन्दुओं उ०प्र० भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत घरेलू या कृषि उपयोग के लिए कूप के रजिष्ट्रीकरण, कूप हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण, वेधन अभिकरण के रजिष्ट्रीकरण हेतु, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक अथवा अवसंरचनात्मक अथवा सामूहिक उपभोक्ता उपयोग के लिए कूप के अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु प्राप्त कुल आवेदनों का निस्तारण के सम्बंध में चर्चा की गयी। जिसमें पंजीकरण के 13 आवेदनों में से 11 आवेदन स्वीकृत व 02 आवेदन अस्वीकृत किये गये। अनापत्तिप्रमाण पत्र हेतु 11 आवेदनों में 05 आवेदन स्वीकृत व 06 आवेदन अस्वीकृत किये गये। अनापत्ति नवीनीकरण हेतु 04 आवेदनों में से 04 आवेदन स्वीकृत किये गये। वेधनअभिकरण के शून्य आवेदन थे। इस प्रकार 28 आवेदनों में से 20 आवेदन स्वीकृत व 08 आवेदन अस्वीकृत किये गये बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी भू0अ0 महोदय द्वारा निर्देशित किया कि अवैध रुप से भूजल दोहन करने वाले आर०ओ० प्लांट / कार वाशिंग सेण्टरों को 15 दिन का समय देते हुये नोटिस जारी की जाये, कि वह अपना आर०ओ० प्लांट / कार वाशिंग सेण्टर में अवैध रुप से स्थापित बोरवेल को स्वयं बन्द कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन पर उ०प्र० भूगर्भ जल अधिनियम 2019 की धारा के अन्तर्गत दण्डनात्मक कार्यवाही की जायेगी। ऐसे सभी अवैध रूप से संचालित आर० ओ० प्लांट/कार व बाईक धुलाई सेन्टर जिनके द्वारा जारी किये गये नोटिस का अनुपालन ना करते हुये शपथ पत्र नही जमा किये गये उनके विरूद्ध बोर सीलिंग की कार्यवाही करते हुये रू0 2,00,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाने के निर्देश प्राप्त हुये है। विभिन्न श्रोतों से सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से बोरिंग किये जाने पर तत्काल रूप से कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है जोकि जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद की टास्क फोर्स द्वारा बिना लोकल प्रशासन (नगर निगम, खण्ड विकास अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) / थानों की सहायता के बिना तत्काल रूप से रुकवाने में असमर्थ होते है। इस क्रम में तत्कालिक प्रभाव से अवैध बोरिंग किये जाने के समय क्षेत्रिय प्रशासन (नगर निगम, खण्ड विकास अधिकारी, नगर पालिका परिषद, (नगर पंचायत) / पुलिस के संज्ञान में शिकायत लाने पर अवैध रूप से बोरिंग रुकवाने हेतु अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त उपजिलाधिकारियों को उनके सम्बन्धित क्षेत्र में प्राप्त होने वाली उक्त सभी शिकायतों पर तत्कालीन कायवाही करतें हुये सम्बन्धित थानों से अवैध बोरिंग का कार्य रूकवाने के निर्देश जारी करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश प्राप्त हुये।सेक्शन 51 (स्पेशल केस) में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रेषित प्रस्तावो में उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आर० आर० टी० एस० कारिडोर के लिये वेंटिलेशन स्केप शाफ्ट, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साइट-4, गाजियाबाद में बोरवेल की खुदाई हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त प्रकरण पर संस्तुति हेतु पत्रावली जिलाधिकारी महोदय को प्रषित करने के निर्देश प्राप्त हुये।बैठक में सृष्टि जायसवाल नोडल अधिकारी जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद गाजियाबाद, श्री राजेन्द्र कुमार सहायक उपायुक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द गाजियाबाद, श्री एन० के० पाण्डेय सहायक अभियन्ता उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री राम दत्त सहायक अभियन्ता जल निगम ग्रामीण, सताकक्षी मिश्रा सहायक जिला कृषि अधिकारी कृषि विभाग, श्री शशांक गुप्ता रेन्ज अधिकारी उ०प्र० वन विभाग, विजय नारायण मौर्या जलकल विभाग, मृदुला सिंह सहायक जिला उद्यान अधिकारी उद्यान विभाग, श्री आकाश वशिष्ठ नामित सदस्य सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे