स्थानांतरण के 7 दिन बाद फार्मासिस्ट का हापुड़ अटैचमेंट, नियमों पर उठे सवाल

गाजियाबाद। कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तर प्रदेश में एक फार्मासिस्ट के स्थानांतरण और उसके बाद किए गए अटैचमेंट को लेकर सवाल उठने लगे हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार, निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तर प्रदेश, सर्वोदय नगर, कानपुर द्वारा जारी आदेश संख्या 465 दिनांक 15 जून 2026 के तहत फार्मासिस्ट अगम सक्सेना का स्थानांतरण उनकी इच्छा के अनुरूप ईएसआई डिस्पेंसरी, किरण कॉलोनी, गाजियाबाद कर दिया गया था बताया जा रहा है कि स्थानांतरण आदेश जारी होने के लगभग सात दिन बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद डॉ. सुनीता सिंह द्वारा अगम सक्सेना का अटैचमेंट पुनः ईएसआई डिस्पेंसरी, हापुड़ में किए जाने का आदेश जारी किया गया। इस कार्रवाई के बाद विभागीय नियमों और अधिकार क्षेत्र को लेकर कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं जानकारों का कहना है कि यदि स्थानांतरण आदेश निदेशालय स्तर से जारी किया गया है, तो उसके बाद किसी कर्मचारी का अटैचमेंट करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होती है। यह भी दावा किया जा रहा है कि वर्तमान स्थानांतरण नीति एवं उपलब्ध शासनादेशों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस प्रकार का अटैचमेंट करने का स्पष्ट अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी शेष है अब यह प्रश्न उठ रहा है कि यदि स्थानांतरण आदेश विधिवत प्रभावी था, तो ऐसी कौन-सी प्रशासनिक अथवा विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हुईं जिनके आधार पर फार्मासिस्ट का पुनः हापुड़ में अटैचमेंट किया गया। क्या इसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की गई थी अथवा कोई विशेष आदेश जारी हुआ था? इन सवालों का उत्तर विभाग की ओर से अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।

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